सिवनी हवाला डकैती कांड की मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस महकमे में फिर चर्चा तेज

सिवनी जिले के बहुचर्चित हवाला डकैती कांड में मुख्य आरोपी और निलंबित SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान की।

सुनवाई के दौरान अदालत में यह पक्ष रखा गया कि आरोपी महिला है और उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी जेल में रह रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत मंजूर कर दी।

गौरतलब है कि सिवनी जिले के खैरिटेक क्षेत्र में करोड़ों रुपए की कथित हवाला राशि लूट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस वर्दी, सरकारी वाहन और हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। मामले के सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और सरकार ने SIT गठित कर जांच शुरू कराई थी।

जांच एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज और बैंकिंग ट्रांजैक्शन सहित कई अहम सबूत जुटाए गए थे। मामले में कई पुलिसकर्मियों के नाम सामने आने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हुई थी।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अधिकांश आरोपियों को पहले ही हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, जबकि कुछ आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR तक निरस्त होने की जानकारी सामने आई थी। अब मुख्य आरोपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि जब बरामदगी और जांच की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो जाती है, तब नियमित जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं।
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