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कोयले का अवैध भंडारण किया, ठेकेदार पर 11 करोड़ जुर्माना:खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने की कार्रवाई

TV20भारतवर्ष छिंदवाड़ा

कोयले के अवैध भंडारण पर छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आज(रविवार) कार्वाई करते हुए ठेकेदार पर 11 करोड 89 लाख56 हजार 600 का जुर्माना लगा दिया। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई की।जानकारी के अनुसार, जावेद अली और सलीम भारती, मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रा. लि.पर बिना अनुमति भण्डारण करने का आरोप लगा था।

छिंदवाड़ा के खनिज अधिकारी ने अवैध भंडारण के संबंधमें जांच कराई थी, जिसमें पाया गया कि मेस्स अमलगमेटेड कोक्स एंड फ्यूल्स प्रा. लि. ने ग्राम नंदौरा में बिना अनुमतिके 4500 मीट्रिक टन कोयला भंडारित किया था। खनिज निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, यह बिना अनुमति किसी तरह से कोयले का भंडारण करना गैर कानूनी था।

इसके चलते इसके लिए प्रशमन राशि 1000 रुपए, अर्थदंडराशि 29739150 रुपए और पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि29739150 रुपए, इस प्रकार कुल राशि 59479300 रुपए जमा करने का निर्देश ठकेदार को दिया गया था, लेकिन दोनोंके द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण, नियम2022 के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार अर्थशास्त्र एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 5 करोड़,94 लाख 78 हजार 300 रुपए की दुगुनी राशि 11करोड़ 89लाख 56हजार 600 रुपए की राशि अधिरोपित की गईड।

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